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EPF Form 15G kya hai in hindi: पीएफ से पैसे निकालते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है और आपका रोजगार कार्यकाल 5 वर्ष से कम है, तब आप टीडीएस कटौती से बचने के लिए Form 15G for PF भरना जरूरी है।

EPF Employees' Provident Fund Provident Fund Form 15G Income Tax Taxation Saving Taxes Financial Planning Retirement Planning Investment Personal Finance Tax Exemption Tax Deduction Tax Saving Finance Wealth Management Retirement Benefits Tax Forms
form 15g



पीएफ के नियमों के मुताबिक आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, यदि आप एक साल में 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं तो सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत, उस राशि पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटती है।


फॉर्म 15जी क्या है?


फॉर्म 15जी वह दस्तावेज है जिसे आप भरकर देते हैं जब आप पीएफ से पैसे निकालते हैं और आपकी आय टैक्सबल नहीं होती है। इस फॉर्म को जमा करने से आपको टीडीएस कटौती से बचाया जा सकता है।


कैसे भरें फॉर्म 15जी?


फॉर्म 15जी आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल या आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद, आप उसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।


फॉर्म 15जी के जमा करने का प्रोसेस:

  • ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।

  • ऑनलाइन सेवाएं' चुनें और 'क्लेम' पर क्लिक करें।

  • अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'वेरिफाइ' पर क्लिक करें।

  • मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं' विकल्प के नीचे 'अपलोड फॉर्म 15जी' को क्लिक करें।


इस प्रकार, आप ऑनलाइन ही आसानी से फॉर्म 15जी को जमा कर सकते हैं और टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। यदि आप इसे नहीं करते हैं, तो सरकार टीडीएस के रूप में एक प्रकार की कर कटौती कर सकती है। इसलिए, फॉर्म 15जी को भरकर जमा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

फॉर्म 15जी क्या है? - Form 15g kaise bhare in hindi

EPF Form 15G kya hai in hindi: पीएफ से पैसे निकालते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है और आपका रोजगार कार्यकाल 5 वर्ष से कम है, तब आप टीडीएस कटौती से बचने के लिए Form 15G for PF भरना जरूरी है।

EPF Employees' Provident Fund Provident Fund Form 15G Income Tax Taxation Saving Taxes Financial Planning Retirement Planning Investment Personal Finance Tax Exemption Tax Deduction Tax Saving Finance Wealth Management Retirement Benefits Tax Forms
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पीएफ के नियमों के मुताबिक आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, यदि आप एक साल में 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं तो सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत, उस राशि पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटती है।


फॉर्म 15जी क्या है?


फॉर्म 15जी वह दस्तावेज है जिसे आप भरकर देते हैं जब आप पीएफ से पैसे निकालते हैं और आपकी आय टैक्सबल नहीं होती है। इस फॉर्म को जमा करने से आपको टीडीएस कटौती से बचाया जा सकता है।


कैसे भरें फॉर्म 15जी?


फॉर्म 15जी आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल या आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद, आप उसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।


फॉर्म 15जी के जमा करने का प्रोसेस:

  • ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।

  • ऑनलाइन सेवाएं' चुनें और 'क्लेम' पर क्लिक करें।

  • अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'वेरिफाइ' पर क्लिक करें।

  • मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं' विकल्प के नीचे 'अपलोड फॉर्म 15जी' को क्लिक करें।


इस प्रकार, आप ऑनलाइन ही आसानी से फॉर्म 15जी को जमा कर सकते हैं और टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। यदि आप इसे नहीं करते हैं, तो सरकार टीडीएस के रूप में एक प्रकार की कर कटौती कर सकती है। इसलिए, फॉर्म 15जी को भरकर जमा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

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